टाइगर रिजर्व की इजाजत मिली…10 साल बाद भी नोटिफिकेशन नहीं:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सरकार को अल्टीमेटम; 4 हफ्ते में मांगा जवाब, कहा-जल्द फैसला लें
रायपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने के नोटिफिकेशन को लेकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यह अंतिम अवसर है, राज्य सरकार इस पर जल्द फैसला ले। हाईकोर्ट इसे लेकर लगी जनहित याचिका पर सुनवाई कर NTCA (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) से 2014 में शुरुआती और 2022 में आखिरी अनुमति दे दी गई। इसके बाद भी राज्य सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया। कांग्रेस सरकार का मानना था कि जहां रिजर्व घोषित किया गया, उस पूरे इलाके में महत्वपूर्ण खनिजों की खदान और घना जंगल है।
रिजर्व बनने के बाद अगर इस इलाके में खनन बंद करना पड़ा तो इससे राज्य को गंभीर आर्थिक संकट उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वन्य जीव एक्टिविस्ट को उम्मीद है कि शासन इस पर जल्द निर्णय लेगा।