जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस, शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद

dry-day-2025-08-def5b64b2b829e72638fe1023eef1824-3x2

अवैध मदिरा के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर रहेगी कड़ी निगरानी; जांच दल करेंगे सख्त कार्रवाई

रायपुर, 3 सितंबर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन संचालित नहीं होंगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति द्वारा मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैरमालिकाना क्लबों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू रहेगा। इस अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों के साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल संभावित अवैध भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

About The Author

You may have missed