ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एससोसिएसन द्वारा शासकीय अधिवक्ताओ की नियुक्तियो में आरक्षण लागू करने की याचिका पर हाइकोर्ट जबलपुर का अहम फैसला

0

शासकीय अधिवक्ताओ की नियुक्तियों में विधि विभाग एवम महाधिवक्ता को आरक्षण नियम लागू करने का आदेश दिया हाई कोर्ट ने

भुवन वर्मा बिलासपुर 7 सितंबर 2020

जबलपुर । उच्च न्यायालय जबलपुर में ओबीसी एडवोकेट्स वेल्फेयर एससोसिएसन के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 7660/2020 दायर कर महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओ/विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में एससी,एसटी,ओबीसी एवम महिला वर्ग के योग्य अधिवक्ताओ को अनुपातिक प्रतिनिधित्व (नियुक्ति) प्रदान करने की राहत चाही गई थी उक्त याचिका की 4/9/20 को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की बेंच द्वारा सुनवाई की गई याचिका कर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवम विनायक शाह द्वारा न्यायालय को बताया गया कि 90 से 95 प्रतिशत नियुक्तियां एक ही वर्ग के अधिवक्ताओ की जाती रही है । जिससे आज तक हाई कोर्ट में एससी,एसटी एवम ओबीसी के अधिवक्ताओ को हाई कोर्ट जज नियुक्त नही किया जा सका है । क्योंकि विगत 25 वर्ष से हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ऑफिस के ही अधिवक्ताओ को हाई कोर्ट जज बनाया जाता रहा है, जिसमे एससी, एसटी एवम ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओ को हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्तियां नही मिल पा रही है । इसलिए महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षित वर्ग के योग्य अधिवक्ताओ की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप की जान चाहिए उक्त सम्वन्ध में मध्यप्रदेश शाशन द्वारा 2003 एवम 2007 तथा 2019 में स्पेसिफिक निर्देश भी दिए गए है । अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विधि विभाग तथा महाधिवक्ता को निर्देशित किया गया है तीन माह के भीतर महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षण के नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश/ आदेश दिया गया है ।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed