जाँजगीर चाँपा जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू

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भुवन वर्मा बिलासपुर 18 अगस्त 2020

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांँजगीर-चांँपा — जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए संपूर्ण जिले में 17 अगस्त से 15 सितंबर तक धारा-144 लागू कर दी गई है। इस दौरान सभा, रैली, जुलूस, राजनैतिक,, सांस्कृतिक और खेल आदि संबंधी आयोजन प्रतिबंधित रहेगा‌। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिगत पीड़ित अथवा संदेही व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहने, संक्रमित से बचने के सभी संभावित उपायों को अमल करने की सलाह दी गयी है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144  लागू की गई है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या किसी ऐसे संक्रमित के संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है, को अनिवार्य होगा कि वह इससे संबंधित सभी जानकारी घोषित करें और निगरानी दल को सहयोग करे। उन्हें निगरानी दल के मौखिक एवं लिखित निर्देशों का पालन करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के अन्य उपायों या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 270 के दंड का भागी होगा। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो, वह भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश जांजगीर-चांपा जिले की समस्त सीमा सीमा क्षेत्र के लिये 17 अगस्त से 15 सितंबर को रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभाशील रहेगा।

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