कलेक्टर ने ली प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों की पहली बैठक : चुनाव आयोग की दिशा-निर्देशों से अवगत हुए लोकसभा प्रत्याशी
कलेक्टर ने ली प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों की पहली बैठक : चुनाव आयोग की दिशा-निर्देशों से अवगत हुए लोकसभा प्रत्याशी
भुवन वर्मा बिलासपुर 23 अप्रैल 2024
बिलासपुर / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने प्रतीक चिन्ह आवंटन के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की पहली बैठक मंथन सभाकक्ष में ली। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के दायरें में रहकर चुनाव प्रचार-प्रसार करने को कहा है। चुनाव आयोग के सामान्य प्रेक्षक श्री अभय ए महाजन एवं व्यय प्रेक्षक श्री श्रीकांत नामदेव विशेष रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शरण ने आदर्श आचरण संहिता सहित प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियम-कायदों से अवगत कराया और उन्हें पालन करने का आग्रह किया। प्रत्याशियों को इस अवसर पर आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका, निर्वाचन व्यय रजिस्टर एवं अन्य उपयोग अनुदेशों की प्रतियां भी दी गई। बैठक के बाद व्यय लेखा संधारण का प्रशिक्षण भी दिया गया। चुनाव संबंधी प्रत्याशियों द्वारा पूछे गये शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।
चुनाव आयोग के प्रेक्षक श्री अभय ए महाजन ने कहा कि प्रत्याशियों एवं जनता के शांतिपूर्ण सहयोग से ही चुनाव संपन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया में सबकी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए धर्म को आधार मत बनाएं। मतदान के लिए किसी को प्रलोभन देने का प्रयास न करें। उन्होंने शिकायत के लिए आयोग द्वारा निर्मित सी विजिल एप्प का उपयोग करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इवीएम मशीन अथवा अन्य किसी भी चुनाव संबंधी मामलों में अफवाह से बचें। पूरी तरह से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जायेगा। पारदिर्शता के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बुलाये जाने पर जरूर आएं और प्रक्रिया का अपने सामने मे अवलोकन करें। व्यय प्रेक्षक श्रीकांत नामदेव ने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये हैं। इससे ज्यादा खर्च करने पर आयोग उन्हें आगामी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने व्यय लेखा शाखा द्वारा खर्चे की जांच के लिए बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है। उन्होंने बताया कि पूरी चुनाव अवधि में प्रत्याशी को 10 हजार रूपये से ज्यादा की राशि नगद स्वरूप में खर्च करने की मनाही है। उन्हें ऑनलाईन अथवा चेक में भुगतान करने होंगे।
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि चुनावी सभा के लिए स्थलों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति जिला कार्यालय से दी जायेगी। इसके लिए संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है। संयुक्त कलेक्टर एसपी रजनेश सिंह ने बैठक में बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के उपरांत 4 हजार से ज्यादा गुण्डा बदमाश किस्म के लोगों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सात आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। अवैध तरीके से संचालित शराब 4 हजार लीटर से ज्यादा मात्रा में जब्त किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हर बूथ में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। 28 तारीख से सुरक्षा बलों का आना शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मांग आने पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को भी नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था मुंहैया कराया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारी, प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।
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