भुवन वर्मा, बिलासपुर 13 फरवरी 2020
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के छत्तीसगढ़ राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान में हुए 1000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है। सीबीआई को जांच का आदेश दिए जाने के खिलाफ शासन की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि राज्य शासन किसी भी भ्र्ष्टाचार को बढ़ावा नही देगा। शासन ने मामले को जांच व् कार्रवाई के लिए सीबीआई के बजाय स्टेट पुलिस को दिए जाने की मांग की । कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने पूर्व में अधिकारियो की दो याचिकाएं खारिज किये जाने के आधार पर शासन की भी पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अज्ञात आरोपियो के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। इसके साथ ही सीबीआई ने राज्य शासन से दस्तावेजों की मांग की है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले की सीबीआई ही जांच करेगी।
कमलेश शर्मा