छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया बढ़ा: राजपत्र में अधिसूचना जारी, दिव्यांगों को 50% छूट; देखें सभी बसों का नया रेट चार्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ में रोजाना यात्री बसों से आवागमन करने वाले यात्रियों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने यात्री बसों के किराये में वृद्धि करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत साधारण, डीलक्स, एसी सुपर लग्जरी और स्लीपर बसों के लिए अलग-अलग किराया स्लैब तय किए गए हैं।
नया किराया चार्ट: एक नज़र में
| बस का प्रकार | शुरुआती 5 किमी का किराया | 5 किमी के बाद प्रति किमी दर |
| साधारण बस | ₹10 प्रति यात्री | ₹1.75 प्रति किमी |
| डीलक्स बस | ₹12 प्रति यात्री | ₹2.20 प्रति किमी |
| AC सुपर लग्जरी बस | ₹12 प्रति यात्री | ₹3.30 प्रति किमी |
| AC अर्द्ध शयनयान (Semi-Sleeper) | — | ₹3.00 प्रति किमी (सीट) |
| AC शयनयान (Sleeper) | — | ₹3.30 प्रति किमी (बर्थ) |
दिव्यांगों और पात्र श्रेणियों को रियायत
किराया बढ़ाने के साथ ही शासन ने रियायती दरों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है:
- दिव्यांग यात्रियों को 50% छूट: निर्धारित पात्रता व नियमों के अनुसार यात्रा करने पर दिव्यांगजनों को कुल किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
- नि:शुल्क यात्रा की पात्रता: शासन की नियमावली के तहत 100 प्रतिशत छूट के पात्र व्यक्तियों को पूर्ववत मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी।
यात्रियों के मासिक बजट पर पड़ेगा असर
प्रदेश के भीतर लंबी दूरी और दैनिक रूप से यात्रा करने वाले नौकरीपेशा लोगों व छात्रों के बजट पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। राज्य के सभी 33 जिलों में चलने वाली सभी निजी और अनुबंधित यात्री बसों में यह नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी।
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