छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव, मानदेय और पुनर्नियोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय; ‘हनुमान अंश’ फिल्म के SGST प्रतिपूर्ति आदेश का भी अनुसमर्थन
रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह प्रावधान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए SGST समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने नए भर्ती नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 के अनुमोदन को मंजूरी दी।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसलों पर जोर
कैबिनेट के इन निर्णयों से एक ओर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती एवं मानदेय व्यवस्था को अधिक स्पष्ट करने तथा अनुभवी शैक्षणिक अमले को अवसर देने की दिशा में कदम उठाया गया है। वहीं, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भर्ती प्रक्रिया का नियमन किया गया है।
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