मेडिकल वेस्ट मामला : श्रीराम केयर हॉस्पिटल के काले कारनामें 30 हजार का जुर्माना

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छपराभाठा में एक्सपायरी दवाइयां और मेडिकल ई-वेस्ट अनधिकृत रूप से फेंकने का मामला

निगम की टीम के निरीक्षण में सामने आई लापरवाही, दोबारा गलती पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

बिलासपुर. मंगला के छपराभाठा में एक्सपायरी दवाइयां और मेडिकल वेस्ट अनधिकृत रूप से डंप करना श्रीराम केयर हॉस्पिटल को महंगा पड़ गया। नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा सामने आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगर निगम की टीम ने 5 सितंबर को छपराभाठा का निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पताल से संबंधित एक्सपायरी दवाइयां और मेडिकल वेस्ट निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट या निपटाने के बजाय अनधिकृत स्थान पर डंप किया जाना पाया गया। निरीक्षण और जांच में लापरवाही सामने आने पर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की गई।निगम कचरे को लेकर कर रही निगरानी अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि दोबारा ऐसी लापरवाही सामने आने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निपटान केवल एजेंसी के माध्यम से हो निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरीदवाइयों को खुले में फेंकना पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे कचरे का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

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