सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तो के केस में सुरक्षित रखा फैसला, सरकार बोली- चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं कई लोग

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दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गई थीं. 14 अगस्त को इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगम अधिकारियों को जारी निर्देश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नाथ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा, – संसद नियम और कानून बनाती है… लेकिन उन्हें लागू नहीं करती. एक तरफ इंसान पीड़ित हैं और दूसरी तरफ पशु प्रेमी हैं. कुछ जिम्मेदारी लीजिए… जिन लोगों ने भी हस्तक्षेप किया है, उन्हें हलफनामा दायर करना होगा और सबूत पेश करने होंगे.

 

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