जागा प्रशासन केवल रायपुर जिले में : प्रदेश के शेष जिलों को अब भी शादी ब्याह की अनुमति हेतु आवेदन देना ही होगा तहसीलदार को

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भुवन वर्मा, बिलासपुर 12 जून 2020

रायपुर। प्रशासन ने शादी-ब्याह विशेष शर्तों में करने की अनुमति पहले से दे दी थी। इसके लिए पहले अनुमति के लिए तहसील कार्यालय में नागरिकों को आना अनिवार्य था। इस बीच शहर समेत अन्य जगहों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अब विवाह की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था कर दी है। इसके तहत कोई भी नागरिक पंजीयन कर ऑनलाइन लोकसेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि कोविड-19 के प्रकोप से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक दूरी के पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस कारण अब चिप्स ने विवाह अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू की जा रही हैं।रायपुर जिले में निवास करने वाले कोई भी नागरिक लोकसेवा केंद्रों में आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या विवाह आमंत्रण पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवाह अनुमति प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जारी किया जाएगा, जिसे नागरिक प्रिंट निकाल कर प्राप्त कर सकते हैं।गौरतलब है कि कोरोनो वायरस संक्रमण के चलते फिलहाल शादियों में ज्यादा मेहमानों के बुलाने पर रोक लगी हुई है। हाल ही में रायपुर में ही कंटेंनमेंट जोन में एक शादी में ज्यादा मेहमान बुलाने पर एक परिवार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।

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