राजधानी में इन वाहनों के चलने पर लगी रोक, उलंघन करने पर कटेगा 20 हजार का जुर्माना, आदेश जारी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं अब दिल्ली में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल से चलने वाली कारों पर रोक लग गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएक्यूएम के फैसले के मद्देनजर और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत बीएस तीन के पेट्रोल वाहन औ बीएस 4 के डीजल वाहनों के चलने पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। उन्होंने नोटिस में कहा कि अगर इस नियम का कोई भी वाहन चालक उल्लंघन करता पाया गया तो 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।