निलंबित एडीजीपी का बचना अब मुश्किल : सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक हटाई- हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का वक्त

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निलंबित एडीजीपी का बचना अब मुश्किल : सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक हटाई – हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का वक्त

भुवन वर्मा बिलासपुर 1 अक्टूबर 2021

दिल्ली । आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व ACB चीफ IPS जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम
कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी है। हालांकि इससे
पहले पुलिस कोई एक्शन ले जीपी सिंह हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। शुक्रवार को
सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले के अलावा राजद्रोह और सुपेला मेंदुर्ग IG रहने के दौरान कुछ अवैध वसूली के आरोप के मामले में भी सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए बिलासपुर हाईकोर्टको 8 सप्ताह का वक्त दिया है।

5 दिन पहले CJI एनवी रमना ने जीपी सिंह मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले
सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। आपको
एक दिन वापस भुगतान करना होगा। CJI
रमना ने आगे कहा कि जब आप सरकार
के साथ अच्छे हैं, आप वसूली कर सकते
हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ
भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में
एक नया ट्रेंड है, उन्हें जेल जाना होगा।
दूसरे मामलों में गिरफ्तारी पर रोक पहले से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जीपी
सिंह को राजद्रोह केस में 4 सप्ताह का वक्त पहले ही दे दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि इन 4 हफ्तों में जीपी सिंह को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। कोर्ट ने ये
निर्देश जीपी सिंह को भी दिए हैं कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करें। जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति,रायपुर और भिलाई में कुछ पुराने मामलों
पर छानबीन जारी है।

यह है पूरा मामला,,,,

छत्तीसगढ़ ACB के चीफ रह चुके IPS
जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह,
आय से अधिक संपत्ति का केस कर चुकी
है। इस मामले में अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में
दो याचिकाएं दाखिल की हैं, इनमें राजद्रोह
के मामले को रद्द करने की मांग की है।

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