भुवन वर्मा, बिलासपुर 1 नवंबर 2019
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीएल) के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अति गंभीर स्थिति में है। इसके चलते 5 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सर्दी के मौसम में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा मास्क बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहां कि वे प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के अभिभावकों को मौजूदा वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक किया जाए. अभिभावकों को समझाया जाए कि जब तक वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है तब तक बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए न भेजें, क्योंकि प्रदूषण के मौजूदा स्तर से बच्चों की सेहत का नुकसान हो सकता है.
ये निर्देश बच्चों के अभिभावक के साथ-साथ स्कूलों के प्रमुखों को भी दिए गए हैं कि जब तक प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है तब तक स्कूल में कोई आउटडोर एक्टिविटी आयोजित न की जाए.
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