जांजगीर चांपा जिले में रहेगी 13 से 23 अप्रैल तक लाकडाउन

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जांजगीर चांपा जिले में रहेगी 13 से 23 अप्रैल तक लाकडाउन

भुवन वर्मा बिलासपुर 11 अप्रैल 2021

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर-चांपा — बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जांजगीर-चाम्पा जिला में दिनांक 13-04-2021 सायं 06:00 बजे से दिनांक 23-04-2021 रात्रि 11:59 बजे तक लाकडाउन लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जिले की सभी सीमायें पूर्णत : सील रहेगी।

उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दूध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रात : 06:00 बजे से 08:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से 06:30 बजे तक होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नही खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रात : 05:00 बजे से प्रात : 07:00 बजे तक अनुमति होगी , पशु चारा दुकानें / पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात : 06:00 बजे से 08:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फर्नेश , बायलर आदि हों ) सीमेंट , स्टील , शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान ( माईन्स ) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार , राज्य सरकार तथा समय – समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरश : पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे।

उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी प्रकार के सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक , सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णत : प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक हाट – बाजार / मवेशी बाजार पूर्णतः बंद रहेगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , एटीएम कैश वैन , अस्पताल मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस , एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , कोल परिवहन में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट रिलवे स्टेशन / बस स्टैंड से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य यात्रा टिकट धारित करने वाले , विधिमान्य ई – पास धारित करने वाले वाहन , एडमिट कार्ड कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। उक्त दशा में प्रदायित पी.ओ.एल. का पृथक रिकार्ड विस्तृत विवरण प्रतिदिन जिला खाद्य अधिकारी को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विवाह और मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

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