बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी ‘अगर गड़बड़ी हुई होगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे’

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Bihar Electoral Roll Revision Listing Image - Desk Brief Bihar SIR

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है.

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा. एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकारण होने के नाते निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है.

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