बिलासपुर में जारी है अटैचमेंट का खेला : सरकार के निर्देशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, सहायक आयुक्त और बीईओ ने किया खेल
बिलासपुर।एक तरफ शासन ने शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म करने के लिए आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर जिले में अटैचमेंट का खेल देखने को मिला है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने शिक्षिका को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हॉस्टल अधीक्षक के पद पर डेपुटेशन मे भेज दिया है। वही इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने एनओसी जारी किया है।
Bilaspur बिलासपुर l एक तरफ स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए युक्तियुक्त करण करने और अटैचमेंट समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर रहा है वहीं दूसरी तरफ चंद अधिकारी शासन की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अटैचमेंट समाप्त करने के शासन के आदेशों को ठेंगा दिखा आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने शिक्षिका को हॉस्टल अधीक्षक के पद पर अटैक कर दिया है। वही बीईओ ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है।
स्कूलों में शिक्षकों की कमी खत्म करने के लिए युक्तियुक्तकरण करने और अटैचमेंट समाप्त करने जैसे कई बड़े कदम उठा रहा है वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अपने रसूख का फायदा उठा किसी न किसी बहाने अब भी अटैचमेंट में जमे हुए हैं। शासन ने शिक्षक विहीन स्कूलों और एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए प्रदेश भर में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई। फिर शिक्षकों के अन्य स्कूलों और अन्य कार्यालयों में अटैचमेंट समाप्त करने के लिए राज्य स्तर पर आदेश जारी किया। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट है कि शैक्षणिक कार्य को छोड़कर किसी भी विभाग या शासकीय कार्यालय में शिक्षक का अटैचमेंट नहीं होगा। पर इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए शिक्षिका का हॉस्टल अधीक्षक के पद पर अटैचमेंट कर दिया गया।
शिक्षिका बनी हॉस्टल अधीक्षक, शिक्षिका के आवेदन पर सहायक आयुक्त ने जारी किया आदेश
सुशीला काठले सहायक शिक्षिका एलबी शासकीय प्राथमिक शाला ब्लदीपारा संकुल भाड़म ब्लॉक तखतपुर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर के समक्ष हॉस्टल अधीक्षक के पद पर डेपुटेशन पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के आधार पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर ने एक सिंगल आदेश निकाल सुशीला काठले सहायक शिक्षिका एलबी शासकीय प्राथमिक शाला ब्लदीपारा संकुल भाड़म ब्लॉक तखतपुर को बिल्हा ब्लॉक के अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बिल्हा में छात्रावास अधीक्षिका के पद पर पदस्थ कर दिया।
आदिम जाति विभाग के आदेशों का भी उल्लंघन
छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग महानदी भवन नया रायपुर से 17 जून को एक आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश के अनुसार अधिकांश श्रेणी द के अधीक्षकों की पदोन्नति करने के उपरांत जिलों से बाहर पदस्थापना करने की स्थिति में अधिकांश पद रिक्त हो रहे है। उक्त स्थिति को देखते हुए निर्देश जारी किया गया है कि छात्रावासों के निकट स्कूलों में जहां छात्रावास के बच्चे पढ़ते हैं वहां के शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाए।
शासन के इस आदेश की मंशा थी कि स्कूल के निकट के छात्रावास (जहां के बच्चे छात्रावास में निवासरत है) वहां छात्रावास अधीक्षक की नियमित पदस्थापना तक छात्रावास का काम सुचारू ढंग से चल सके। इसलिए विभाग ने ऐसा आदेश जारी किया और साथ ही स्कूल में पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए अधीक्षकीय दायित्व के अलावा स्कूल में दो कालखंड पढ़ाना अनिवार्य किया गया था।
दूसरे ब्लॉक में पदस्थ होने से दो कालखंड भी नहीं ले पाएंगी शिक्षिका
शिक्षिका सुशीला काठले की पोस्टिंग तखतपुर ब्लॉक मेथी जहां से उन्हें सीधे बिल्हा ब्लॉक के हॉस्टल में पदस्थ कर दिया गया। 17 जून 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट है कि यदि शिक्षकों को हॉस्टल अधीक्षक का प्रभार दिया जाए तो स्कूल के पास के ही हॉस्टल में ही दिया जाए। जिससे स्कूल में भी पढ़ाई हो सके। पर शिक्षिका को कई किलोमीटर दूर सीधे दूसरे ब्लॉक में पदस्थ करने के चलते शासन के आदेश के परिपालन में स्कूल में दो कालखंड लेना संभव नहीं होगा और स्कूल में पढ़ाई भी प्रभावित होगी। बता दे बिलासपुर जिले में इसी तरह सिंगल–सिंगल आदेश निकालकर अन्य शिक्षकों को भी हॉस्टल का प्रभार दिया गया है।
बाजू के छात्रावास में पदस्थ अधीक्षिका को दिया जा सकता था प्रभार
बता दे की प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास के बाजू में ही अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास स्थित हैं। दोनों एक ही परिसर में स्थित है। बाजू के अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में भी कुछ माह पहले ही अधीक्षिका की पदस्थापना हुई है। यदि प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार देना ही था तो बाजू के अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका को भी दिया जा सकता था। एक ही कैंपस में दोनों हॉस्टल होने के चलते वहां की अधीक्षिका दोनों हॉस्टल के कर्तव्य का निर्वहन आसानी से कर सकती थी। पर उन्हें प्रभार देने की जगह शिक्षिका को उपकृत करने के लिए शासन के आदेशों को दरकिनार कर दूसरे ब्लॉक से लाकर प्रभार दे दिया गया।
बीईओ ने दी एनओसी
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने जो अटैचमेंट आदेश जारी किया है उसमें 15 दिनों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वही विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। जिसके बाद शिक्षिका ने हॉस्टल अधीक्षक का चार्ज ले लिया है। एक तरफ शिक्षा विभाग से राज्य स्तर में अटैचमेंट खत्म करने के लिए आदेश जारी हुआ है वहीं दूसरी तरफ खुद विकासखंड शिक्षा अधिकारी अटैचमेंट में जाने के लिए एनओसी प्रदान कर रहे हैं।
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