विरासत में मिले भोपाली अधिकारी कर्मचारी, कोरोना काल मे बिना अनुमति भोपाल भागे थे : उनकी वेतन कटौती या छुट्टी के आवेदन लेने कैग का आदेश
भुवन वर्मा बिलासपुर 26 जून 2020
CAG का क्लेरिफिकेशन है अगर पालन नही किये तो राज्य में भी समस्या आ सकती है,सरकार चाहे तो लागू कर सकती है
रायपुर । कोविड-19 ब्रेकिंग कोर्ट के इस दौर में छत्तीसगढ़ राज्य के भोपाल से पधारे कई भोपाली कर्मचारियों ने कोविड-19 सरकार से विभिन्न बहाने बनाकर अपनी नौकरियों में जोइनिंग नहीं दी थी । यहां या विदित हो कि इनमें से अधिकांश में अपने अधिकारियों को येन केन प्रकारेण प्रभावित कर पूर्ण सैलरी निकालने की व्यवस्था कर ली थी । इस दौरान संधि वाले व्यवस्था पर सीएजी के लेटेस्ट ऑर्डर में पानी फेर दिया है ।
सीएजी ने आदेश जारी किया है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़े हुए अधिकारियों को वैसे तो नियंता नियमत मूलभूत नियम 17 के अनुसार बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने एवं बिना अनुमति कार्य पर अनुपस्थित होने के कारण दोषी मानते हुए। अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने लायक बताते हुए यह भी इंगित किया है की वर्तमान में कोविड-19 कि दुर्भाग्य जनक परिस्थितियों के सामने आने में सभी से छुट्टी के आवेदन लिये जाकर इनकी अनुपस्थिति को छुट्टियों में परिवर्तित कर इनकी छुट्टियों में कटौती की जानी चाहिए । अन्यथा की स्थिति में इन्हें अनुपस्थिति अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जाना चाहिए ,इस आदेश के बाद विभिन्न गैर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खलबली एवं घबराहट मची हुई है । और वे अभी भी प्रयासरत हैं कि अपने विभागीय कर्मचारियों को येन केन प्रकारेण प्रभावित कर या दबाव डालकर या गुमराह करते हुए। पूरी अनुपस्थिति अवधि की वेतन भुगतान करवाने का प्रयास किया जाए। जो कि वर्तमान में सीएजी द्वारा 18 जून को जारी आदेश में असंभव सा प्रतीत होता है । सुत्रो से मिली जानकारी अनुसार विभिन्न कर्मचारी संगठनों के माध्यम से खासकर मंत्रालय के कर्मचारी एवं अधिकारी ऐसा अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं ।
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