विदेश से लौटने वालों को रहना पड़ेगा 15 दिनों के क्वारेंटाइन मे – देने होंगे चार्ज , आदेश जारी

भुवन वर्मा। बिलासपुर।24 मई2020
नई दिल्ली — विदेश से घरेलू उड़ान अथवा सड़क मार्ग से पहुंँच रहे राज्य के निवासियों को स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम को विदेश मंत्रालय नई दिल्ली से समन्वय के लिये राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सचिव श्री गौतम इस कार्य के लिये विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्यन मंत्रालय भारत सरकार से सभी आवश्यक समन्वय करेंगे तथा जिला कलेक्टर एवं विभिन्न विभाग को आने वाले यात्रियों की जानकारी प्रदान करेंगे। राज्य से बाहर समन्वय के लिये आवासीय आयुक्त नई दिल्ली इनका आवश्यक सहयोग करेंगे। जारी आदेश के तहत विदेश से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित देश से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। राज्य नोडल अधिकारी के माध्य से एयरलाइन्स इत्यादि से समन्वय स्थापित कर संबंधित यात्रियों का ब्यौरा संकलित किया जाकर उक्त जानकारी को जिलेवार पृथक कर संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा। वाहन हेतु ई-पास गृह विभाग की अनुमति से नियमानुसार जारी किया जायेगा। भारत में पहुँचने के उपरांत यदि यात्री द्वारा 14 दिवस का क्वारेन्टाईन राज्य के बाहर पूर्ण किया जा चुका है और इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित के पास उपलब्ध है तो राज्य में पहुंँचने पर उन्हें होम क्वारेंटीन किया जायेगा।

पूर्व में क्वारेंटीन ना होने वाले यात्रियों को निर्धारित व्यवस्था अनुसार फेसिलिटी-पेड क्वारेंटीन किया जायेगा। जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एअरपोर्ट अथाॅरिटी एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट, रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जायेंगे। स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के पश्चात् यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुंँचेंगे, जहां उनके द्वारा आवश्यक विवरण संलग्न प्रारूप के अनुसार दर्ज किया जायेगा। जिसके पश्चात् उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जायेगी। लक्षण के साथ पाये गये यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किये गये आईसोलेशन कियोस्क में भेजा जायेगा। जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केन्द्र में भेज दिया जायेगा। ऐसे यात्रियों का चेक-इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलित कर उन्हीं की एम्बुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुंँचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एअरलाईन के ग्राउंड स्टाफ का होगा। सभी यात्रियों के हैण्ड बैगेज-चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जायेगा। लक्षण रहित यात्रियों को रायपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित पेड क्वारेंटीन केन्द्र में ही रहना होगा। ये सभी यात्री लिखित में यह अंडर टेकिंग जमा करेंगे, कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा इस संबंध में रूकने, खाने आदि का व्यय संबंधित यात्री स्वयं वहन करेंगे। 14 दिन की अवधि के पश्चात कोविड-19 जांच परिणाम निगेटिव आने के बाद ही उन्हें पेड क्वारेंटीन केन्द्र से मुक्त किया जायेगा। यात्रियों के बोर्डिंग पास तथा वाहन चालक के ई-पास के आधार पर ही उन्हें एअरपोर्ट परिसर में आवागमन की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर इत्यादि) की जानकारी परिवहन विभाग द्वारा संधारित की जायेगी। एअरपोर्ट पर चिन्हित टैक्सी, निजी वाहन को ई-पास अनुमति दी जायेगी। भारत की सीमावर्ती देशों (नेपाल, भूटान, इत्यादि) के सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों के छत्तीगसढ़ में प्रवेश से पूर्व संबंधित सीमावर्ती राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि) से उनका सम्पूर्ण ब्यौरा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा संकलित किया जायेगा। वाहन एवं यात्रियों हेतु ई-पास की अनिवार्यता होगी। आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ एवं परिवहन आयुक्त द्वारा उक्त व्यक्तियों की आवासीय तथा परिवहन व्यवस्था हेतु राज्य नोडल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदाय किया जायेगा। जिसका व्यय उक्त यात्रियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। ट्रेन के माध्यम से आने पर भी संबंधित यात्रियों को नियमानुसार पेड क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा। इस संबंध में उनके द्वारा रेलवे स्टेशन पर सुविधा केन्द्र में उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी। क्वारेंटीन केन्द्र की सतत् निगरानी एवं सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था रायपुर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पेड क्वारेंटीन केन्द्र के समस्त स्टाफ के इन्फेक्शन कन्ट्रोल, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन इत्यादि के संदर्भ में प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन रायपुर द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। यदि पेड क्वारेंटीन में रह रहे यात्रियों में से किसी यात्री को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो तत्काल उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर को दी जायेगी। चिकित्सीय परामर्श के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केन्द्र में स्थानांतरित किया जायेगा। क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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