महिला या पुरुष से शादी कर सकते हैं ट्रांसजेंडर, बच्चे को गोद लेने पर CARA के नियमों को किया रद्द

0

नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह का अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अपना चिर-प्रतिक्षित फैसला सुनाया. बेंच ने एक तरफ जहां ट्रांसजेंडर को महिला या पुरुष से शादी करने की छूट दी है, वहीं समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को गोद लेने से रोकने वाले सीएआरए विनियमन को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना रहा है. 11 मई को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे, ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.मैराथन सुनवाई के दौरान, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, केवी विश्वनाथन, सौरभ किरपाल और मेनका गुरुस्वामी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने LGBTQIA+ समुदाय के समानता अधिकारों पर जोर दिया और इस तरह की मान्यता को स्वीकार करने पर जोर दिया. संघ जो यह सुनिश्चित करेगा कि LGBTQIA विषमलैंगिकों की तरह “गरिमापूर्ण” जीवन जी सके.

अदालत ने माना कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विषमलैंगिक जोड़ों को मिलने वाले भौतिक लाभ और सेवाएँ और समलैंगिक जोड़ों को इससे वंचित करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा. इस तरह से एक ट्रांसजेंडर पुरुष किसी महिला से अथवा ट्रांसजेंडर महिला किसी पुरुष से शादी कर सकती है.वहीं सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है. बेंच ने साफ कर दिया कि यह मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में रहेगा. फैसले में जस्टिस कोहली, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा की राय CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल से अलग रही.सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है. साथ ही, हम संसद या राज्य विधानसभाओं को विवाह की नई संस्था बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *