ओड़िशा में पत्रकारों को मिला फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा

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ओड़िशा में पत्रकारों को मिला फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा

भुवन वर्मा बिलासपुर 2 मई 2021

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

भुवनेश्वर — कोरोना की इस लड़ाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने एक सक्रिय भूमिका निभायी है। फिर चाहे वो दिन रात काम करने वाले डॉक्टर हों या फिर सड़कों पर पहरे देने वाली पुलिसकर्मी। इसके अलावा देश के पत्रकारों ने भी मुश्किल समय में लोगों तक लगातार जरूरी जानकारी पहुंचायी है। उनकी तरफ से भी जान जोखिम में डाल रिपोर्टिंग की गई है। पत्रकारों के इस जोखिम भरे काम को देखते हुये ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान कर दिया है कि उनके राज्य में तमाम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जायेगा। जारी किये गये बयान में कहा गया है कि ओड़िशा के तमाम पत्रकार फ्रंटलाइन वॉरियर हैं , उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों तक खबर पहुंचाने का बेहतरीन काम किया है। कोरोना को लेकर जागरूक किया है और इस महायुद्ध में एक सक्रिय भूमिका भी निभायी है। ये देश का पहला राज्य है जिसने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। गौरतलब है कि ओड़िशा में पत्रकारों को कई तरह की सुविधायें दी गयी है। राज्य के 6,994 पत्रकारों को दो लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है वहीं जिन पत्रकारों का काम करते हुये कोरोना काल में निधन हुआ है , सरकार की तरफ से उन्हें भी 15 लाख रुपये की सहायता दी गयी है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 11 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। वैसे सीएम की तरफ से ये ऐलान तब किया गया है , जब केंद्र ने उनकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया। इसी साल मार्च में नवीन पटनायक की तरफ से केंद्र को अपील की गई थी कि देश के तमाम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाये लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में सीएम ने अपने राज्य में ही पत्रकारों को ये सम्मान देने का फैसला ले लिया।

फिर बढ़ा लाकडाउन

कोरोना के बाढ़ते मामलों को देखते हुये ओड़िशा के नवीन पटनायक सरकार ने राज्य में 05 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन करना होगा , हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य तमाम तरह की सेवायें बंद रहेंगी। मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवायें उपलब्ध रहेंगी।आदेश में कहा गया है, “पांच मई (बुधवार) 2021 की सुबह पांच बजे से 19 मई(बुधवार) 2021 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा।” आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लोगों को सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे के बीच उनके घरों के 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीज़ें खरीदने की इजाजत दी जायेगी। सप्ताहांत के दौरान वे सिर्फ चिकित्सीय सेवा के लिये ही घर से निकल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन और सप्ताहांत बंद किसी भी चुनाव संबंधी कार्य पर लागू नहीं होगा जैसे पिपिली विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने में शामिल कर्मियों की आवाजाही पर लागू होगा। इसके अलावा टीकाकरण की प्रक्रिया पर भी लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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