अंततः बिलासपुर में भी संपूर्ण लॉकडॉउन 14 से 21 अप्रैल तक सब कुछ बंद
अंततः बिलासपुर में भी संपूर्ण लॉकडॉउन 14 से 21 अप्रैल तक सब कुछ बंद
भुवन वर्मा बिलासपुर 11 अप्रैल 2021
बिलासपुर । भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य , डॉ0 सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये हैं ।
1- बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14 / 04/2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 21/04/ 2021 रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
2- उपरोक्त दर्शित अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगे ।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी मेडिकल दुकाने संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेन्स, एलoपी०जी० परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/ अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/ उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पीओएल जारी किया जाएगा ।