सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी अंतरिम जमानत
भुवन वर्मा बिलासपुर 11 नवम्बर 2020
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को पचास हजार के अंतरिम मुचलके पर जमानत दे दी। जस्टिस चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने माना कि बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे देनी चाहिये थी। गौरतलब है कि आत्महत्या के लिये उकसाने के दो साल पुराने मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्बन गोस्वामी की हाईकोर्ट में जमानत अर्जी ठुकराने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जज इन्दिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगायी कि अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को निशाना बनायें तो उन्हें यह महसूस होना चाहिये कि हम (शीर्ष अदालत) उसकी हिफाजत करेंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इन सब (अर्नब के टीवी पर तानै) को नजरअंदाज करने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुये कहा कि अगर राज्य सरकारें व्यक्तियों को टारगेट करती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिये कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये शीर्ष अदालत है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा?… अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है, तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। शीर्ष कोर्ट में अर्नब की पैरवी के लिये पेश हुये वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले में CBI जांच की मांग की।