मथुरा के ईदगाह को हटाने की याचिका पर सुनवाई आज
मथुरा के ईदगाह को हटाने की याचिका पर सुनवाई आज
भुवन वर्मा बिलासपुर 18 अक्टूबर 2020
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
मथुरा — उत्तरप्रदेश में कान्हा की नगरी मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन को श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की याचिका को जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है , जिस पर न्यायाधीश साधना रानी की अदालत में आज सुनवाई होगी। इस याचिका में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप बने ईदगाह को हटाने की मांँग की गयी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में श्री कृष्ण विराजमान व रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों की ओर से जिला जज की अदालत में दायर की गई अपील के मामले में विपक्षियों को नोटिस जारी किये गये हैं। पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में हुये समझौते को रद्द कर मस्जिद को हटाने तथा सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई थी। इससे पहले 30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ये कहकर दावा खारिज कर दिया था कि भक्तों को दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि याचिका में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ के स्वामित्व और शाही ईदगाह के निर्माण पर सवाल उठाये गये हैं, लेकिन इससे पहले हिंदूवादी संगठन और साधु-संतों ने भी इस मामले को वृहद आंदोलन में तब्दील करने और मथुरा के साथ काशी को भी मालिकाना हक देने की मांग कर दी है। सभी धर्मगुरुओं ने एकमत से सामाजिक सहमति व राम जन्मभूमि आंदोलन को आधार मानते हुये मामले का पटाक्षेप करने और इस मामले को राजनीतिक मुद्दा ना बनाने की मांँग की है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ जैसे देश के प्रमुख मंदिरों से सटे मस्जिदों को हटाने के लिए मांग बढ़ रही है।