श्रीराममंदिर भूमिपूजन रोक की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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भुवन वर्मा बिलासपुर 24 जुलाई 2020

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

प्रयागराज — अयोध्या में पाँच अगस्त को श्रीराममंदिर के भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भूमिपूजन को रोकने के लिये दायर याचिका को ठुकरा दिया है।
गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ आशंकाओं पर आधारित है इसमें कोई तथ्य नहीं है। साकेत गोखले की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने कहा है कि याचिका कल्पनाओं पर आधारित है। फिर भी कोर्ट ने आयोजकों व राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वे सोशल व शारीरिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे।
कोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने की आशंका का कोई आधार नहीं है और याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुये भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई की। अब भूमिपूजन की रास्ता साफ होने के बाद अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम मंदिर के लिये भूमिपूजन पांच अगस्त को दोपहर 12:15 बजे करेंगे. भूमि पूजन के दिन विश्व हिंदू परिषद घर-घर दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को गौरवमयी अवसर से जोड़ने के लिये वृहद अभियान चलाया जायेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की नींव रखेंगे, वहीं घर-घर, गांव-गांव में दीपोत्सव मनाया जायेगा।

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