बिलासपुर में डायवर्टेड जमीन की भी रजिस्ट्री पर रोक, नियम की आड़ में मनमानी! 

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बिलासपुर जिले में अवैध प्लॉटिंग और खेती की 5 डिसमिल से कम जमीन रजिस्ट्री न करने के नियम का जिले में दुरुपयोग हो रहा, आम जानता को परेशानी का सामना करना पढ़ रहा है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध प्लॉटिंग और खेती की 5 डिसमिल से कम जमीन रजिस्ट्री न करने के नियम का जिले में दुरुपयोग हो रहा है। सामान्य और डायवर्टेड प्लॉट की भी रजिस्ट्री भी रोकी जा रही है। इससे आम जनता परेशान हो रही है, वहीं रजिस्ट्री कम होने से शासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

CG Registry News: नियम की आड़ में मनमानी

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम क्षेत्रफल की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने जमीन खरीद-बिक्री के नए नियम तय कर खेती की जमीन की खरीद- बिक्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

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