प्रोफेसर मारपीट केस…पूर्व CM के बेटे की याचिका पर सुनवाई: कपिल सिब्बल बोले- गूगल आईडी-पासवर्ड मांगना निजता के अधिकार का उल्लंघन

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बिलासपुर/ भिलाई के प्रोफेसर के साथ मारपीट केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ करने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील पेश की गई। उनका पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि, गूगल आईडी और पासवर्ड मांगा जाना निजता के अधिकार का हनन है।

वहीं, शासन ने जवाब दिया कि, इस केस में वो आरोपी ही नहीं है। ऐसे में सीनियर एडवोकेट ने संशोधित याचिका दायर करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।

दरअसल, भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई के प्रोफेसर विनोद वर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ की थी। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े लोग भी शामिल हैं।

पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पेश की है क्रिमिनल अपील

इस मामले में चैतन्य से भी पूछताछ करने के बाद अब हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल ने क्रिमिनल अपील पेश की है। जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की। उन्होंने चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने का विरोध करते हुए मजबूती से पक्ष रखा।

साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति से इस तरह उसकी निजी बातें नहीं पूछी जा सकती है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने भी माना कि यह निजता के अधिकार का हनन का मामला है।

शासन का जवाब- चैतन्य बघेल नामजद आरोपी नहीं

इस मामले में शासन की ओर से कहा गया कि, मामले में याचिकाकर्ता चैतन्य बघेल के खिलाफ नामजद केस नहीं है। कॉलेज से लौटते समय प्रोफेसर पर जिन 9 लोगों ने मारपीट कर घायल किया, उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता से केवल पूछताछ की गई है। उनका नाम एफआईआर में नहीं है।

संशोधित याचिका प्रस्तुत करने मांगा समय

जिसके बाद चीफ जस्टिस सिन्हा ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से कहा कि, अभी की स्थिति में यह अपील नहीं सुनी जा सकती। जब पुलिस कोई एक्शन लेगी तब भविष्य में कोई बात आए तो अग्रिम जमानत का आवेदन लगा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि यह पिटीशन वापस लेकर नई याचिका लगा सकते हैं। इस पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि, वो इस याचिका में विधिवत संशोधन कर रहे हैं। उसके बाद संशोधित याचिका ही पेश करेंगे। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई तय की है।

चैतन्य और बहन का मोबाइल जब्त

बता दें कि, घटना पिछले 19 जुलाई की है। भिलाई के ग्रीन वेली निवासी 57 साल के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा रास्ते में जा रहे थे। इस दौरान दो बाइक पर सवार 6 लोगों ने उन्हें रास्ते में रोककर पहले गाली-गलौज की। फिर लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। प्रोफेसर में गंभीर रूप से घायल हो गए, शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए।

इस मामले में चैतन्य बघेल से भिलाई थाने में चार घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने चैतन्य का मोबाइल जब्त कर लिया था। पुलिस ने मामले में दीप्ति बघेल से भी पूछताछ की और उनका भी मोबाइल जब्त किया है। जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास जांच के लिए भेजा गया है।

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