बिलासपुर मिशन अस्पताल केस..प्रशासन के पक्ष में फैसला: प्रबंधक की अपील खारिज, कोर्ट ने लीज समाप्त होने पर भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया
बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के सबसे पुराने मिशन अस्पताल की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा जमाने वाले डॉ. रमन जोगी को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। लीज समाप्त कर बेदखली नोटिस पर दिए गए स्थगन आदेश को कमिश्नर महादेव कावरे ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने लीज निरस्त होने के बाद मिशन अस्पताल की जमीन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने कमिश्नर के समक्ष अपील की, जिस पर तत्कालीन कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का ने स्टे दे दिया था, जिसके बाद राज्य शासन ने उन्हें हटा दिया था।
अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
दरअसल, नगर निगम, नजूल शाखा और जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल की जमीन का लीज निरस्त होने पर प्रबंधन को कब्जा छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर नजूल शाखा और नगर निगम ने बेदखली नोटिस भी जारी किया था। जिसके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन की याचिका को खारिज करते हुए राजस्व प्रकरण बताकर संबंधित कोर्ट में केस लगाने कहा। जिसके बाद मिशन अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉ. रमन जोगी ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय में अपील की। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद तत्कालीन कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का ने स्टे दे दिया। जिसके बाद नवनियुक्त कमिश्नर महादेव कावरे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।