कब तक जेल में रहेंगी सौम्या चौरसिया: सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद भी रिहाई क्यों मुश्किल; क्या है मनीष सिसोदिया कनेक्शन

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रायपुर/ छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में राज्य सेवा की निलंबित अफसर और पूर्व CM भूपेश बघेल की सचिव रहीं सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। हालांकि सौम्या अभी जेल में ही रहेंगी। सौम्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत दी गई है। वह करीब 21 महीने से जेल में बंद हैं। उनको दिसंबर 2022 में ED ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत खारिज कर चुका था। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

सवाल-1: सौम्या को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी है?

जवाब: जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि सौम्या चौरसिया 1 साल और 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उनके खिलाफ आरोप तय होना बाकी है और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इस कारण सुनवाई ही शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA में ट्रायल में देरी और लंबे समय से जेल में रहना मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने का लीगल बेस है।

सवाल-2: जमानत के बाद भी सौम्या चौरसिया की रिहाई मुश्किल क्यों हैं?

जवाब: मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोल घोटाले के मामले में राज्य की एजेंसी EOW/ ACB की ओर दर्ज केस हैं। इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस में अभी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सौम्या के खिलाफ अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला भी विचाराधीन है।

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