छत्तीसगढ़ शराब घोटाला…अनवर ढेबर-त्रिपाठी को 11 सितंबर तक जेल: कोल स्कैम में मनीष उपाध्याय की 2 दिन बढ़ी रिमांड; 30 अगस्त तक EOW करेगी पूछताछ

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रायपुर/ छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को 11 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ED की टीम ने बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट में दोनों को जेल भेज दिया है।

वहीं कोयला घोटाले में आरोपी मनीष उपाध्याय की पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी है। बुधवार को रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। अब 30 अगस्त को उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इनपुट के संबंध में करेगी पूछताछ

विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में मनीष को पेश किया गया था। EOW के वकील ने कोर्ट को बताया कि कोल स्कैम के संबंध में ब्यूरो को इनपुट मिले हैं। जिसके संबंध में मनीष से पूछताछ करने की जरूरत है।

नकली होलोग्राम केस में बढ़ी रिमांड

इसके साथ ही नकली होलोग्राम केस में जेल में बंद आरोपी दिलीप पांडे, दीपक दुआरी, अमित सिंह और अनुराग द्विवेदी को भी कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 11 सितंबर तक फिर से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

नीतीश दीवान की जमानत याचिका खारिज

महादेव ऐप घोटाला मामले के आरोपी नीतीश दीवान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ईडी की विशेष कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज की है। महादेव सट्टा ऐप केस में ED ने भिलाई से 25 साल के नीतीश दीवान को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

सट्टा ऐप पैनल ऑपरेटर टीम में था नीतीश

नीतीश महादेव सट्टा ऐप की पैनल ऑपरेटर टीम में था। ये 2 साल तक दुबई में रहा। नीतीश ने महादेव ऐप के पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। नीतीश का काम पैनल ऑपरेटर को समय-समय पर चेक करना होता था।

महादेव ऐप से आने वाली अवैध कमाई को प्रमोटर के कहने पर अपने अकाउंट के जरिए इधर-उधर ट्रांसफर करता था। सट्टे के पैसों को नीतीश दीवान के जरिए इन्वेस्ट किया गया है। इसके नाम से दुबई में कई प्रॉपर्टी खरीदी गई है।

31 अगस्त को भी कोर्ट में सुनवाई

कोयला घोटाले में जेल भेजे गए निलंबित आईएएस समीर विश्वोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और कस्टम मिलिंग घोटाले में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी की जमानत याचिका पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष अपना तर्क पेश करेंगे।

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