ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा बहाली का आदेश: हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील, 8 साल नौकरी के बाद निकाले गए थे

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बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने ITI के ट्रेनिंग अफसरों को निकालने के आदेश को अवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए शासन की अपील को निरस्त कर दिया है।

दरअसल, आठ साल सेवा करने के बाद विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दुर्गेश कुमारी , महेश , टिकेन्द्र वर्मा हेमेश्वरी , शालिनी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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