CG- शराब दुकान रहेगी बंद, सभी जिलों से जारी हुआ आदेश…जानिये क्या है वजह
रायपुर। होली (जिस दिन रंग खेला जाय) पर मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। मिली जानकारी के अनुसार 25 मार्च 2024 होली के अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकाने एवं लायसंस अर्थात् सी. एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट) एफ. एल. 3 (होटल बार), एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-3 (ग), एफ.एल. 4 (असैनिक विनोद गृह), एफ.एल.-4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल. 7/8 (सैनिक कैंटीन) एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई पूर्णतः बंद रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन कराने कहा गया है
कलेक्टर ने संबंधित वृत्त प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, उक्त दिवस को अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर सुनिश्चित करें, कि उनके प्रभार क्षेत्र की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं भण्डारण भाण्डागार निर्धारित समयावधि पर बन्द हो जाए, उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
About The Author


Explore the ranked best online casinos of 2025. Compare bonuses, game selections, and trustworthiness of top platforms for secure and rewarding gameplayBonus offer.