छत्तीसगढ़ – इन लोगों के लिए बदला वाहन रजिस्ट्रेशन नियम…नंबर प्लेट पर CG की जगह लिखा जाएगा BH
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब वाहनों के नबंर से जुड़ा नियम बदल गया है। प्रदेश में गाड़ियों पर अब CG की जगह BH लिखा जाएगा। परिवहन विभान ने इसका आदेश जारी किया है। बता दें कि साय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी थी। बैठक में छत्तीसगढ़ में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू करने का फैसला लिया गया था।
2 साल का टैक्स एक बार लगेगा
नए नियम के मताबिक, BH सीरीज के वाहनों जिनमें दो पहिया और चार पहिया भी शामिल होंगे। इनको एक बार में 2 साल का टैक्स भरना होगा।
परिवाहन आयुक्त ने कही ये बात
इस संबंध में परिवाहन आयुक्त एस प्रकाश नया नियम सभी पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि गाड़ियों का CG सीरीज में रजिस्ट्रेशन होता है वो वैसे ही चलता रहेगा।
इन लोगों पर लागू होगा न्यूय
नया नियम सेंट्रल डिपार्टमेंट के साथ ऐसे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होगा जिनका 4 राज्यों में आना-जाना लगा रहता है। खासकर जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर होता रहता है। BH सीरीज के लिए भारत सरकार के नियम ही मान्य होंगे।BH सीरीज नंबर प्लेट 3 भागों में बांटा गया है। 10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 फीसदी फीस लगेगी। वहीं 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के वाहन पर 10 फीसदी तक चार्ज लगेगा।साथ ही अगर वाहन की कीमत 20 लाख से ज्यादा है तो 12 प्रतिशत चार्ज देना होगा। बीएच सीरीज की नबंर प्लेट सेना या पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी लगवा सकते हैं।
नंबर प्लेट लगवाने के लिए दस्तावेज वेरीफाई होंगे
BH सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए सबसे पहले परिवहन अधिकारी से अपने दस्तावेज वेरीफाई कराने होंगे। फिर वाहन मालिक MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। यह लॉग इन वाहन खरीदते समय ऑटोमोबाइल डीलरों की मदद से भी किया जा सकता है।डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फार्म 60 भरना होगा और एक एम्पलॉय आईडी और वर्क सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
About The Author


Khám phá các sòng bạc trực tuyến hàng đầu được xếp hạng năm 2025. So sánh tiền thưởng, lựa chọn trò chơi và độ tin cậy của các nền tảng hàng đầu để có trải nghiệm chơi game an toàn và bổ íchmáy đánh bạc