बिना अनुमति के LED लगाने पर प्रत्याशी को मिला नोटिस, तीन दिन में देना होगा जवाब
महासमुंद. विधानसभा में चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी पूरे मामले से अंजान हैं. दरअसल, नगरपालिका महासमुंद क्षेत्र के अम्बेडकर चौक पर एमएन मीडिया के द्वारा बिना परमिशन और एनओसी के एलईडी डिस्प्ले लगाकर निजी विज्ञापन के साथ राजनीतिक विज्ञापन धड़ल्ले से चलाया जा रहा है. जिस पर न तो नगरपालिका के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और न ही निर्वाचन के दौरान ऐसे विज्ञापनों की निगरानी करने वाली टीम.

एलईडी पर विज्ञापन पिछले एक हफ्ते से चालाया जा रहा है. नियमानुसार एलईडी लगाने से पहले नगरपालिका से एनओसी लेना अनिवार्य होता है. राजनीतिक वीडियो क्लिप चलाने से पहले प्रत्याशी को मीडिया प्रमाणन टीम से विडियो को प्रमाणित कराकर आरओ से अनुमति लेनी पड़ती है. इसके बाद उस पर होने वाले व्यय की जानकारी व्यय टीम को देनी होती है. लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दल धड़ल्ले से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी मूक दर्शक बने हुवे हैं.इस पूरे मामले मे जब मीडिया ने नगरपालिका सीएमओ से सवाल किया तो उनका कहना है कि एलईडी संचालित करने के लिए एनओसी नहीं प्रदान की गई है. चूंकि अब आप लोगों के द्वारा संज्ञान मे लाया गया है तो नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई की जावेगी वहीं महासमुंद विधानसभा के आरओ का कहना है कि मीडिया के द्वारा अभी सूचना मिली है जांच कर कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने की स्थिति कार्रवाई की जाएगी.
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