हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार बिलासपुर ने वंदना हॉस्पिटल को शीघ्र खाली कर : भवन / सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य आवेदक संजय जैन को 11 अप्रैल के पूर्व देने किये आदेशित
हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार बिलासपुर ने वंदना हॉस्पिटल को शीघ्र खाली कर : भवन / सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य आवेदक संजय जैन को 11 अप्रैल के पूर्व देने किये आदेशित
भुवन वर्मा बिलासपुर 30 मार्च 2022
बिलासपुर । न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ०ग० ने बेदखली वारंट जारी कर 11 अप्रैल 2022 के पूर्व भवन / सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य आवेदक संजय जैन को देने आदेशित किए हैं ।भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी बिलासपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 09/अ-90 (6)/2022-23 पक्षकार मेसर्स वन्दना मल्टिस्पेशलिटी सेन्टर विरुद्ध संजय जैन वगैरह आदेश दिनांक 10.03:2022 के अनुसार महावीर पैलेस, सीएलसी प्लाजा के पीछे मंगला चौक तहसील व जिला-बिलासपुर स्थित भवन / सम्पत्ति पर से मेसर्स वंदना मल्टिस्पेशलिटी हास्पिटल बिलासपुर को बेदखल करते हुए भवन / सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य आवेदक संजय जैन पिता हरचंद जन निवासी कृष्णा रेसिडेन्सी मुंगेली रोड बिलासपुर तहसील जिला-बिलासपुर (छ0ग0) को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के डब्ल्यू.पी.सी. नं. 524 / 2022 निर्णय दिनांक 25.01. 2022 के अनुसार मेसर्स वन्दना मल्टिस्पेशलिटी सेन्टर का वाद निरस्त किया गया।
अतः महावीर पैलेस, सीएलसी प्लाजा के पीछे मंगला चौक तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भवन / सम्पत्ति पर से मेसर्स वंदना मल्टिस्पेशलिटी हास्पिटल बिलासपुर को बेदखल करते हुए भवन / सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य आवेदक संजय जैन पिता हरचंद जैन निवासी कृष्णा रेसिडेन्सी मुंगेली रोड बिलासपुर तहसील जिला बिलासपुर (छ0ग0) को कब्जा दिलाकर पालन प्रतिवेदन दिनांक 11/04/2022 के पूर्व देवे। उक्क्त आदेश तहसीलदार ने हाईकोर्ट के आदेश पर वर्तमान कब्जा धारियों को आदेशित किए हैं ।