भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई अहम निर्णय: अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड किये जायेंगे आरक्षित

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भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिये गये कई अहम निर्णय: अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड किये जायेंगे आरक्षित

भुवन वर्मा बिलासपुर फरवरी 2022

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमें – पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये जायेंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुये राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत “जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट” हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद , मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत “इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र” हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर पांच हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो , कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे , जो कि दिनांक 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के लिये निरंतर प्रवृत्त रहेगा। नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुये 40 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर चार प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुये पांच प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक , सांस्कृतिक , खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिये राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019 20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रूपये ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रूपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिक अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 09 जिलों के स्थान पर छ.ग. राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकार्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया। ।

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