मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू
भुवन वर्मा बिलासपुर 3 सितंबर 2021
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला मेंसरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू
भोपाल । मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला 2019 से लागू होगा। जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के महाधिवक्ता ने राय दी थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां और पीजी मेडिकल परीक्षा पर फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे है। इसलिए इन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण का यह फैसला लागू किया जाएगा।
भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा। ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की कांग्रेस की कोशिश पर तंज कसते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ राजनीति की है। कांग्रेस केवल ओबीसी वर्ग को गुमराह कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है।