जांजगीर में कोरोना सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
कोरोना सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
भुवन वर्मा बिलासपुर 10 अप्रैल 2021
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा – जिले में कोविड-19, के संक्रमण से बचाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य के ब्यापक हित में जिले में विभिन्न पर्वों के आयोजन के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने दिशानिर्देश जारी किया है। जिले में साप्ताहिक हाट-बाजार के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों पर समय-समय पर छूट प्रदान की गई थी। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये चेैत्र नवरात्रि , रामनवमी , रमजान , साप्ताहिक हाट बाजार के संबंध में आदेश जारी किया है। नवरात्रि एवं रामनवमी पर्व के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुये कहा गया है कि धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में ज्योति कलश जलाये जायेंगे किन्तु दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ज्योति कलश एवं मंदिर प्रबंधन में लगे समस्त व्यक्ति रामनवमी पर्व तक मंदिर परिसर में ही निवास करेंगें। दर्शनार्थी ज्योति कलश के दर्शन व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के द्वारा कर सकेंगे , इसकी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन द्वारा की जायेगी। कलश यात्रा , जवारा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं होगी , प्रसाद वितरण भंडारा नहीं होगा , इसके अलावा मंदिर परिसर एवं अन्य स्थानों पर सेवा पंडाल स्थगित रहेगा। मंदिर परिसर पर लगने वाला मेला, मीना बाजार, एवं अन्य दुकान प्रतिबंधित रहेंगे। मंदिर परिसर की दुकानों में पूजा सामग्री के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं होगा। लॉज , होटल , रेस्टोरेंट में राज्य से बाहर से आने वाले व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। नगरीय एवं ग्रामीण एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामुहिक धार्मिक कार्यक्रम , सामाजिक आयोजन स्थगित रहेगा। भागवत कथा , रामायण पाठ आयोजित किये जा सकेंगे , परंतु इसमें श्रद्धालुओं श्रोताओं को शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी। मंदिर परिसर व आसपास क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर लगने वाला मेला स्थगित रहेगा। मंदिर प्रबंधन समिति मंदिर परिसर में कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों के पालन , दर्शनार्थियों की सुरक्षा एवं कोरोनावायरस से सुरक्षित रखने के संबंध में अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त मंदिरों के प्रबंधक समिति के सदस्यों की बैठक लेंगे। बारह अप्रैल से प्रारंभ हो रहे रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद , मदरसा , दरगाह आदि के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश और निर्देशों का पालन करते हुये रमजान का पवित्र माह सादगी से मनाया जायेगा। किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे , सार्वजनिक नमाज नहीं पढ़ी जायेगी। परंतु समाज के प्रमुख मौलाना सहित चार लोग मास्क पहनकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये नमाज पढ़ सकेंगे। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जायेगी। रमजान का त्यौहार अपने घर में ही मनाने कहा गया है। त्यौहार के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के जारी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना होगा। जिले के समस्त प्रकार के साप्ताहिक हाट बाजार एवं मवेशी बाजार प्रतिबंधित रहेंगे , यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।