बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 11 से 21 अप्रैल तक लाकडाउन घोषित:सब बंद कुछ सेवायें निश्चित अवधि पर

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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लाकडाउन घोषित:सब बंद कुछ सेवायें निश्चित अवधि पर

भुवन वर्मा बिलासपुर 9 अप्रैल 2021

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बलौदाबाजार-भाटापारा – छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने अपने जिले का आदेश जारी किया है। जिसके तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11.04.2021 शाम 06:00 बजे से दिनांक 21.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित है। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार- भाटापारा जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेगी।उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , एटीएम कैश वेन , अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो/टैक्सी , विधिमान्य ई पास धारित करने वाले वाहन , एडमीट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/ उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/ पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की अनुमति होगी। गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोन या ऑनलाईन आर्डर लेंगे ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्या की अनुमति होगी।

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